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सांकेतिक तस्वीर।
– फोटो : अमर उजाला
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सात साल पहले युवती के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में सोनभद्र जिले की अदालत ने दोषी को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है। शनिवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर 60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक चोपन थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने 9 सितंबर 2016 को चोपन थाने में तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि चोपन थाना क्षेत्र के कनछ गांव के बाल्मिकी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वह खुद को प्रधान का पुत्र बताता था। विरोध करने पर शादी करने का झांसा देकर दो साल से शारीरिक संबंध बनाता रहा।
जब शादी करने की बात आई तो उसने इनकार कर दिया। पिता के प्रधान होने का हवाला देते हुए धमकी देने लगा। इस तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की विवेचना की और कोर्ट न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी बाल्मिकी को सात वर्ष कैद व 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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