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![UP: बिना मीटर दुकानों-ढाबों में बिजली जली तो भुगतेंगे जेई और एसडीओ, निगम वेतन से वसूलेगा नुकसान, ये आदेश जारी JE and SDO will suffer if electricity burns in shops and dhabas without meters IN UP](https://staticimg.amarujala.com/assets/images/2023/03/31/750x506/bihar-electricity-rates_1680245154.jpeg?w=414&dpr=1.0)
सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम दुकानों-ढाबों में बिना मीटर बिजली जलने समेत छह तरह की गड़बड़ियों पर संबंधित जेई (अवर अभियंता) एवं एसडीओ (उपखंड अधिकारी) के वेतन से पावर कॉर्पोरेशन को होने वाले नुकसान की भरपाई करेगा। कुल नुकसान के एवज में दो तिहाई वसूली जेई एवं एक तिहाई एसडीओ के वेतन से की जाएगी।
इस संबंध में मध्यांचल निगम के एमडी भवानी सिंह खंगारौत ने आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि स्थलीय निरीक्षण में सड़कों, मुख्य मार्गों के निकट दुकानों-ढाबों, व्यावसायिक केंद्रों, बहुमंजिला इमारतों के परिसरों में बिना मीटर के बिजली जलती पाई गई।
कई जगह कनेक्शन पर मीटर तो लगाए गए हैं, लेकिन बिलिंग सिस्टम पर दर्ज नहीं है। उसकी जगह दूसरा मीटर दर्ज है। बड़े बकाएदारों का कनेक्शन नहीं काटा जाता है, लेकिन ऑन रिकार्ड कनेक्शन कटा दिखाया जाता है। इससे निगम को आर्थिक क्षति हो रही है। इसलिए यह व्यवस्था बनाई जा रही है।
अभिलेखों में दर्ज करें नुकसान
एमडी ने लेसा ट्रांस गोमती, लेसा सिस गोमती, अयोध्या, लखनऊ, बरेली एवं देवीपाटन जोन के मुख्य अभियंताओं को सड़कों एवं मुख्य मार्गों के निकट बिजली कनेक्शनों की रेंडम जांच कराएं। जांच में जो मामले पकड़े जाएं, उसके नुकसान की गणना करने के बाद वेतन से वसूली के लिए अभिलेखों में दर्ज किया जाए।
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