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पंकज महिंद्रा अपहरणकांड : माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव को कोर्ट में पेश करने आदेश, दर्ज होनी है गवाही

पंकज महिंद्रा अपहरणकांड : माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव को कोर्ट में पेश करने आदेश, दर्ज होनी है गवाही

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Mafia Bablu Srivastava summoned from jail for testimony in Saraf Pankaj Mahindra kidnapping case.

माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव।
– फोटो : अमर उजाला।

विस्तार


इलाहाबाद जिला अदालत ने बरेली जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया बबलू श्रीवास्तव को बुधवार को अदालत में तलब किया है। अदालत ने प्रयागराज के डीएम, पुलिस आयुक्त और बरेली जेल के अधीक्षक को निर्देशित किया है कि उसे हर हाल में बुधवार को पेश करना सुनिश्चित करें। यह आदेश इलाहाबाद गैंगस्टर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास कुमार श्रीवास्तव ने दिया है। प्रयागराज के सराफ पंकज महिंद्रा के बहुचर्चित अपहरण कांड को अंजाम देने वाले माफिया का बयान अदालत में दर्ज किया जाना है।

वर्ष 2015 में उसके इशारे पर अगवा हुए पंकज महिंद्रा मामले का विचारण विशेष अदालत में चल रहा है। अभियोजन की गवाही पूरी हो चुकी है। अभियोजन की ओर से 21 गवाहों को पेश किया गया है। इसके बाद तीन अक्तूबर से मुल्जिमों का बयान दर्ज करने की कार्यवाही शुरू हो गई है। इसी कड़ी में माफिया बबलू श्रीवास्तव की 313 दंड प्रक्रिया संहिता का बयान बुधवार को दर्ज किया जाना है।

गौरतलब है कि पांच सितंबर की रात दुकान बंद करके कार से घर जाते समय सराफा व्यवसायी को अगवा किया गया था। सराफा व्यवसायी पंकज महिंद्रा की जवाहर स्क्वायर कोतवाली क्षेत्र में ज्वैलरी की दुकान थी। बदमाशों ने उनकी कार संगम स्थित बंधवा में लेटे हनुमान मंदिर के पास छोड़ दी थी। फिरौती के रूप में 10 करोड़ रुपये मांगे गए थे। बाद में पुलिस ने फतेहपुर जिले के एक फार्म हाउस में रात को छापा मारा तो सराफ पंकज महिंद्रा बंधे पड़े थे।

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