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इंजीनियर मोहम्मद इकराम हत्याकांड की सुनवाई के दौरान अदालत में परिजन
– फोटो : संवाद
विस्तार
कुंदरकी के नौ साल पुराने बहुचर्चित इंजीनियर मोहम्मद इकराम अपहरण- हत्याकांड में शुक्रवार को जिला जज की अदालत में फैसला सुनाया। अदालत ने तीन मुलजिमों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है जबकि प्रत्येक पर अर्थदंड भी लगाया है। हत्यारों ने बीस लाख रुपये की फिरौती वसूलने से पहले ही इंजीनियर की हत्या कर दी थी।
कुंदरकी के काजीपुरा निवासी एडवोकेट मोहम्मद फारुख खान ने 10 अक्तूबर 2014 को केस दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि मेरा भांजा मोहम्मद इकराम लखनऊ के राजाजीपुरम में एबीआरएस मोबाइल टावर इंजीनियर था। वह बकरीद मनाने के लिए घर आया था।
नौ अक्तूबर की रात वह लखनऊ जा रहा था। रिश्तेदार जान आलम उसे छोड़ने के लिए गूलड़ चौराहे पर आया था। इकराम के पास दो लैपटॉप, दो मोबाइल, एक कैमरा और कुछ नकदी थी। इसी दौरान इसी दौरान बिलारी की ओर से एक कार आई। कार सवारों ने उसे मुरादाबाद तक लिफ्ट देकर बैठा लिया था।
इसके बाद जाने आलम वापस लौट गया था। करीब दस बजे मोहम्मद इकराम के मोबाइल नंबर से उसकी मां ज़मीला बेगम के मोबाइल पर एक कॉल आई थी। कॉल करने वालों ने बताया कि उन्होंने इकराम को अगवा कर लिया है, अगर उसे जिंदा चाहते हो तो बीस लाख रुपये की व्यवस्था कर लीजिए।
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